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  रैयत का नाम: वलदेव यादव
  पिता/पति का नाम: राखरी यादव
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : यादव राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001106
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1106
2833 पू.-
प.-
उ.- सफीक
द.- महम्मद जकीर

धनहर II0 100 0 0कायमी
4067 पू.-
प.-
उ.- रामजी
द.- खुखुरी

धनहर II0 140 24.58 0कायमी
4147 पू.-
प.-
उ.- रब्बी पोदार
द.- मखन

धनहर II0 70 0 0कायमी
4320 पू.-
प.-
उ.- महाविर
द.- प्रेम यादव

धनहर II0 100 0 0कायमी
4777 पू.-
प.-
उ.- आरीफ
द.- सजाद

धऩहर I0 290 0 0कायमी
4788 पू.-
प.-
उ.- प्रेम लाल
द.- महम्मद औतार

भीठ-20 120 0 0कायमी
4849 पू.-
प.-
उ.- खुरखुर
द.- राम चलितर

धनहर II0 170 0 0कायमी
5348 पू.-
प.-
उ.- अर्जुन
द.- उमा कान्त

धऩहर I1 200 0 0कायमी
6550 पू.-
प.-
उ.- रामजी
द.- सदा शिव

भीठ-20 90 0 1कायमी
6897 पू.-
प.-
उ.-
द.-

1 350 0 0कायमी
6899 पू.-
प.-
उ.-
द.-

पुरानी परती0 300 0 0कायमी
6908 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 580 0 0कायमी
6909 पू.-
प.-
उ.-
द.-

परती0 100 0 0कायमी
7135 पू.-
प.-
उ.- रामरुप
द.- फेकु यादव

धनहर II0 500 0 0कायमी
8147 पू.-
प.-
उ.- रेशमा
द.-

धऩहर I0 230 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1106, खाताधारी सं.: 1303031134001106  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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