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  रैयत का नाम: शैदुल रहमान
  पिता/पति का नाम: शे.जलील
  निवास स्थान: निज ग़्राम,,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095001130
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1126
1430 पू.-
प.-
उ.- राजा झा
द.- धनुषधारीलाल

भीठ-20 120 15.86 0कायमी
4002 पू.-
प.-
उ.- जनक पान्डे
द.- रामेश्वर मिश्र

धनहर II0 100 0 0कायमी
4043 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 420 0 0कायमी
4615 पू.-
प.-
उ.- हुसैनी दर्जी
द.- शे.मुसन

धनहर II0 40 0 0कायमी
4717 पू.-
प.-
उ.- पिताम्बर मिश्र
द.- राम वाई

धनहर II0 160 0 0कायमी
4926 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 90 0 0कायमी
4974 पू.-
प.-
उ.- शे.मुदी
द.- वौअजन साहु

धनहर II0 350 0 0कायमी
5484 पू.-
प.-
उ.- अलिकनाथ मिश्र
द.- ठकन पंडित

धनहर II0 330 0 0कायमी
5584 पू.-
प.-
उ.- शे.खखनु
द.- शे.मुदी

धनहर II0 90 0 0कायमी
5674 पू.-
प.-
उ.- वद्री मिश्र
द.- चन्द्रशेखर मिश्र

धनहर II0 60 0 0कायमी
5792 पू.-
प.-
उ.- कारी
द.- शे.ठक्कन

धनहर II0 50 0 0कायमी
5861 पू.-
प.-
उ.- शे.मुदी
द.- रास्ता

धनहर II0 20 0 0कायमी
6399 पू.-
प.-
उ.- शे.मुद्दी
द.- शे.उलफत

धनहर II0 60 0 0कायमी
6432 पू.-
प.-
उ.- शे.मुद्धी
द.- शे.आरीफ

धनहर II0 230 0 0कायमी
6613 पू.-
प.-
उ.- शे.मुद्धी
द.- रघुनी सहनी

धनहर II0 50 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :1126, खाताधारी सं.: 1303031095001130  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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