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  रैयत का नाम: श्री नाथ ठाकुर
  पिता/पति का नाम: नथू ठाकुर
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : ब्रा. राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095001137
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1133 2: वो भवर ठाकुर अंश-2/3
पिता/पति का नाम - हरी ठाकुर
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

3: वो जगदीश ठाकुर अंश-2/3
पिता/पति का नाम - हरी ठाकुर
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

2734 पू.-
प.-
उ.- ताराकान्त ठाकुर
द.- गंगाधर मिश्र

भीठ II वागआम0 320 5.04 0कायमी
2743 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 30 0 0कायमी
2758 पू.-
प.-
उ.- वासदेव मिश्र
द.- ताराकान्त

भीठ II वागआम0 80 0 0कायमी
3411 पू.-
प.-
उ.- वैद्यनाथ झा
द.- निज

धनहर II0 90 0 0कायमी
3413 पू.-
प.-
उ.- वैद्यनाथ
द.-

धनहर II0 190 0 0कायमी
4196 पू.-
प.-
उ.- गजेन्द्र मिश्र
द.- ठाकुर

धनहर II0 160 0 0कायमी
4216 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- सुर्य ना.मिश्र

धनहर II0 180 0 0कायमी
4237 पू.-
प.-
उ.- श्री नाथ ठाकुर
द.- निज

धनहर II0 540 0 0कायमी
4238 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 380 0 0कायमी
4305 पू.-
प.-
उ.- जिवछ ठाकुर
द.- निज

धनहर II0 380 0 0कायमी
4308 पू.-
प.-
उ.- गीरगीर वढ़ई
द.- दुर्गा पंडित

धनहर II0 160 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :1133, खाताधारी सं.: 1303031095001137  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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