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रैयत का नाम: |
मो.इसहाक |
पिता/पति का नाम: |
शेख अमीरूद्धीन |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
शेख
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राजस्व थाना नंबर: 321 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031095000115
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2: वो मो.याकुव अंश-स. पिता/पति का नाम - शेख अमीरूद्धीन अंश-1 जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
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2253/6738 | पू.- प.- उ.- देवचन्द्र मिश्र द.- देवचन्द्र मिश्र
| भीठ-1 | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4528 | पू.- प.- उ.- ठकहर मंडल द.- महेन्द्र मिश्र
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | | 6.01 | 0 | | | कायमी | | 4556 | पू.- प.- उ.- चन्द्रशेखर मिश्र द.- हुसेनी दर्झी
| धनहर II | 0 | 46 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4870 | पू.- प.- उ.- शे.आलिक द.- चन्द्रकान्त मिश्र
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5478 | पू.- प.- उ.- लक्ष्मीकान्त मिश्र द.- धनुषधारी
| धनहर II | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5653 | पू.- प.- उ.- मो.इसुफ द.- गंगाई महतो
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5670 | पू.- प.- उ.- रास्ता द.- मनीर मोमीन
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5693 | पू.- प.- उ.- मरीन मोमीन द.- केवल कृष्ण दास
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5701 | पू.- प.- उ.- कारी यादव द.- भोला पंडित
| धनहर II | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5845 | पू.- प.- उ.- शे.आरीफ द.- वैद्य ना.मिश्र
| भीठ II वागआम | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 6289 | पू.- प.- उ.- हुसैनी दर्जी द.- शे.तेतर
| धनहर II | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 6494/6871 | पू.- प.- उ.- कलर साह द.- ज्ञानचन्द्र महतो
| भीठ-1 | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :115, खाताधारी सं.: 1303031095000115
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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