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  रैयत का नाम: विलट यादव
  पिता/पति का नाम: फुचाई यादव
  निवास स्थान: निज ग्राम,वेला कुमई,,
  जाति : यादव राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001157
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1157 2: वो प्रेम लाल यादव अंश-1/2
पिता/पति का नाम - फुचाई यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

3: वो दशरथ यादव अंश-1/2
पिता/पति का नाम - ववुआ यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

4: वो जोगेन्द्र यादव अंश-1/2
पिता/पति का नाम - ववुआ यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

5: वो राम वहादुर यादव अंश-1/4
पिता/पति का नाम - प्रयाग यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

6: वो राम औतार यादव अंश-1/4
पिता/पति का नाम - प्रयाग यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

7: वो जगदीश यादव अंश-1/4
पिता/पति का नाम - प्रयाग यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

8: वो राम चरित्र यादव अंश-1/4
पिता/पति का नाम - प्रयाग यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

9: वो यादव अंश-1
पिता/पति का नाम - छतरी यादव
जाति - यादव
पता -निज ग्राम,वेला कुमई,,

9611 पू.-
प.-
उ.- म.कमती
द.- राम जानकी

धनहर II0 680
अभ्युक्ति: काविल लगान
0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1157, खाताधारी सं.: 1303031134001157  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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