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  रैयत का नाम: विशुन देव सिंह
  पिता/पति का नाम: सुर्य नारायण सिंह
  निवास स्थान: भदौन,पत्रा.आसी,,
  जाति : राजपुत राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001167
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1167 2: वो सिवदेव सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - सुर्य नारायण सिंह अंश-1
जाति - राजपुत
पता -भदौन,पत्रा.आसी,,

3: वो इन्द्र देव सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - सुर्य नारायण सिंह अंश-1
जाति - राजपुत
पता -भदौन,पत्रा.आसी,,

5153 पू.-
प.-
उ.- सिमान
द.- वांध

धनहर II0 550 1: सत्य नारायण सिंह अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न.1166 बनाम खुद
0 00



कायमी
5159 पू.-
प.-
उ.- सत्य ना.सिंह
द.- विसुन देव सिंह

धनहर II0 580 1: विशुन देव सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - अंश-1
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध

2: वो शिव देव सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - अंश-1
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध

3: वो इन्द्र देव सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - अंश-1
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0 00











कायमी
11176/1225 पू.-
प.-
उ.- पलट कमती
द.- महेन्द्र प्र.सिंह

भीठ-20 100 1: विसुन देव सिंह अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
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कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1167, खाताधारी सं.: 1303031134001167  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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