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  रैयत का नाम: मो.मनसुर आलम
  पिता/पति का नाम: मोहम्मद हुसैन
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : सव्जी फरोस राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001272
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1272 2: वो यासीन अंश-
पिता/पति का नाम - मोहम्मद हुसैन
जाति - सव्जी फरोस
पता -निज ग्राम,,,

3: वो लाल वीवु अंश-
पिता/पति का नाम - मोहम्मद हुसैन
जाति - सव्जी फरोस
पता -निज ग्राम,,,

158 पू.-
प.-
उ.- अ.अजीज
द.- शे.आरीफ

भीठ II वागआम0 320 0 0कायमी
169 पू.-
प.-
उ.- मोहवुल्लाह
द.- सदरुल

धनहर II0 220 0 0कायमी
1759 पू.-
प.-
उ.- गनेश लाल
द.- निसारुल हक

धनहर II0 260 0 0कायमी
3604 पू.-
प.-
उ.- फुल हसन
द.- निज

धनहर II0 90 0 0कायमी
3619 पू.-
प.-
उ.- शे.नुरुल हौदा
द.- मो.सजाद

भीठ-20 190 0 0कायमी
3681 पू.-
प.-
उ.- फुल हसन
द.- निज

धनहर II0 910 0 0कायमी
3685 पू.-
प.-
उ.- फुल हसन
द.- निज

धनहर II0 100 0 0कायमी
3912 पू.-
प.-
उ.- धयानी यादव
द.- अश़र्फी यादव

धनहर II0 270 0 0कायमी
3966 पू.-
प.-
उ.- सोवराती कुजरा
द.- अर्जुन यादव

धनहर II0 190 0 0कायमी
3985 पू.-
प.-
उ.- रसुल वक्स
द.- जागेश्वर साह

धनहर II0 840
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न. 130 बनाम आविद
14.34 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1272, खाताधारी सं.: 1303031134001272  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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