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  रैयत का नाम: हरिशचन्द्र मिश्र
  पिता/पति का नाम: रामऔतार मिश्र
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : ब्रा. राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095001287
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1283
848 पू.-
प.-
उ.- देवचन्द्र मिश्र
द.- उदयचन्द्र मिश्र

धनहर II0 120 8.76 0कायमी
1467 पू.-
प.-
उ.- शंभूनाथ मिश्र
द.- शे.सवीर

भीठ-20 80 0 0कायमी
1646 पू.-
प.-
उ.- सोने साहु
द.- वम्भोला

धनहर II0 100 0 0कायमी
1805 पू.-
प.-
उ.- सुकल महतो
द.- महेन्द्र ठाकुर

धनहर II0 70 0 0कायमी
1851 पू.-
प.-
उ.- रामजी यादव
द.- रघुनाथ ठाकुर

धनहर II0 70 0 0कायमी
1854 पू.-
प.-
उ.- लक्ष्मी ठाकुर
द.- भोला ठाकुर

धनहर II0 50 0 0कायमी
1883 पू.-
प.-
उ.- वांध
द.- राजा झा

धनहर II0 60 0 0कायमी
3017/6846 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- राजा झा

भीठ-20 50 0 0कायमी
4882 पू.-
प.-
उ.- देव मिश्र
द.- धनुषधारी मिश्र

धनहर II0 90 0 0कायमी
4954 पू.-
प.-
उ.- शंभूनाथ
द.- लक्ष्मीकान्त

धनहर II0 270 0 0कायमी
5013 पू.-
प.-
उ.- शे.वासील
द.- शे.आलीम

भीठ-20 70 0 0कायमी
5832 पू.-
प.-
उ.- वैद्यनाथ
द.- मो.उसैली

धनहर II0 170 0 0कायमी
5931 पू.-
प.-
उ.- अली हुसैन
द.- वलदेव

धनहर II0 180 0 0कायमी
6458 पू.-
प.-
उ.- सियाराम साह
द.- आवीद मोमीन

धनहर II0 130 0 0कायमी
6592 पू.-
प.-
उ.- रामखेलावन
द.- निज

धनहर II0 110 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :1283, खाताधारी सं.: 1303031095001287  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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