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  रैयत का नाम: महंथी पौदार
  पिता/पति का नाम: वावु लाल पौदार
  निवास स्थान: टोला कुमई,,,
  जाति : वाईस वनिया राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001309
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1309 2: वो राम सुन्दर पौदार अंश-1
पिता/पति का नाम - महंथी पौदार
जाति - वाईस वनिया
पता -टोला कुमई,,,

3969 पू.-
प.-
उ.- रधुनन्दन
द.- धनी यादव

धनहर II0 140
अभ्युक्ति: काविल लगान
0 0कायमी
3975 पू.-
प.-
उ.- ध्यानी यादव
द.- निज

धनहर II0 240 0 0कायमी
3976 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 780 0 0कायमी
3977 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 180 0 0कायमी
3979 पू.-
प.-
उ.- ध्यानी यादव
द.- दसरथ यादव

धनहर II0 60 0 0कायमी
4008 पू.-
प.-
उ.- ध्यानी यादव
द.- दसरथ यादव

धनहर II0 80 0 0कायमी
4016 पू.-
प.-
उ.- दसरथ यादव
द.- वावुजी यादव

धनहर II0 960 0 0कायमी
4418 पू.-
प.-
उ.- दसरथ यादव
द.- ध्यानी

भीठ-20 380 0 0कायमी
4864 पू.-
प.-
उ.- दसरथ
द.- जिवछ

भीठ II वागआम0 90 0 0कायमी
5439 पू.-
प.-
उ.- अर्जुन यादव
द.- राम वहादुर

धनहर II0 380 0 0कायमी
6342 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 70 0 0कायमी
6492 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 100 0 0कायमी
6509 पू.-
प.-
उ.- गुलजार
द.- फैकु यादव

धनहर II0 190 0 0कायमी
6585 पू.-
प.-
उ.- गुलजार
द.- राम कुमार

भीठ-20 00 0 0कायमी
6689 पू.-
प.-
उ.- वैधनाथ
द.- गुलजार

धनहर II0 150 0 0कायमी
7114 पू.-
प.-
उ.-
द.-

परती1 260 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1309, खाताधारी सं.: 1303031134001309  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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