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रैयत का नाम: |
से.महमुद आलम |
पिता/पति का नाम: |
से.शमसुल |
निवास स्थान: |
वौराम,पत्रा.आधारपुर,, |
जाति : |
सेख
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राजस्व थाना नंबर: 257 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031134001319
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1319 |
2: वो से.मुरतजा अंश-1/3 पिता/पति का नाम - से.शमसुल जाति - सेख पता -वौराम,पत्रा.आधारपुर,,
3: वो मोहसीन अंश-1/3 पिता/पति का नाम - से.शमसुल जाति - सेख पता -वौराम,पत्रा.आधारपुर,,
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151 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 44 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 161 | पू.- प.- उ.- से.सुलेमान द.- रसुल वक्स
| धनहर II | 0 | 12 | 0 | अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न.1495 बनाम -----
| 0 | 0 | | | कायमी | | 320 | पू.- प.- उ.- से.ऐनुल द.- से.नुरुल
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 432 | पू.- प.- उ.- हासीम द.- से.अवुल हसन
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1586 | पू.- प.- उ.- मो.सैदुल द.- से.वुनयाद
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1762 | पू.- प.- उ.- निज द.-
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1763 | पू.- प.- उ.- गनेश लाल दास द.- मो.रजाक
| धनहर II | 0 | 26 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1992 | पू.- प.- उ.- से.फीदा द.- पिताम्वर
| धनहर II | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2071 | पू.- प.- उ.- से.मनराज द.- से.उसमान
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2091 | पू.- प.- उ.- सुलेमान द.- मो.खलील
| धनहर II | 0 | 19 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7162 | पू.- प.- उ.- कलर यादव द.- सुवे यादव
| धनहर II | 0 | 32 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1319, खाताधारी सं.: 1303031134001319
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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