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  रैयत का नाम: महेश यादव
  पिता/पति का नाम: महादेव यादव
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : यादव राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001350
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1350
738/12345 पू.-
प.-
उ.- सुवे यादव
द.- देव ना. यादव

धनहर II0 60 0 0कायमी
6187 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 30 0 0कायमी
6513/12349 पू.-
प.-
उ.- से.मजीद
द.- मधुसुदन लाल

धनहर II0 80 0 0कायमी
6515 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- वौकु यादव

धनहर II0 40 0 0कायमी
6621 पू.-
प.-
उ.- वांध
द.- शुदी यादव

भीठ-20 50 0 0कायमी
7055/12368 पू.-
प.-
उ.- डोमी यादव
द.- ध्यानी यादव

धनहर II0 50 0 0कायमी
7559 पू.-
प.-
उ.- फेकु यादव
द.- निज

धनहर II0 40 0 0कायमी
7560 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 90 0 0कायमी
7643/12347 पू.-
प.-
उ.- देव ना.यादव
द.- देव ना. यादव

धनहर II0 100 0 0कायमी
7733/12343 पू.-
प.-
उ.- देव नारायण यादव
द.- कलर यादव

धनहर II0 40
अभ्युक्ति: काविल लगान
0 0कायमी
7911/12350 पू.-
प.-
उ.- सुरत यादव
द.- देव ना. यादव

धनहर II0 130 0 0कायमी
7993/12346 पू.-
प.-
उ.- रामजी साह
द.- लक्ष्मी साह

धनहर II0 60 0 0कायमी
8037 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- नेवत यादव

धनहर II0 50 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1350, खाताधारी सं.: 1303031134001350  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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