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  रैयत का नाम: याकुव
  पिता/पति का नाम: ठीठर
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : कुजड़ा राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001506
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1505 2: वो नेवो अंश-697/4
पिता/पति का नाम - ठीठर
जाति - कुजड़ा
पता -निज ग्राम,,,

3: वो सुलेमान अंश-697/4
पिता/पति का नाम - ठीठर
जाति - कुजड़ा
पता -निज ग्राम,,,

4: वो हसमत अंश-697/4
पिता/पति का नाम - ठीठर
जाति - कुजड़ा
पता -निज ग्राम,,,

5: वो विवी सइद खातुन अंश-260
पिता/पति का नाम - गनीमत
जाति - कुजड़ा
पता -निज ग्राम,,,

5893 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान0 120
अभ्युक्ति: लगान सामिल ख़ाता न.1503 बनाम खुद
0 0कायमी
5894 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- मकनु

भीठ-20 370 0 0कायमी
6561 पू.-
प.-
उ.- जिवछ
द.- उत्तिम कुमार

भीठ-20 130 0 0कायमी
7784 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान0 150 0 0कायमी
7952 पू.-
प.-
उ.- ईदरीस
द.- मुसा

धनहर II0 240 0 0कायमी
9878 पू.-
प.-
उ.- जगदीश झा
द.- याकुव कुजड़ा

भीठ-20 80 0 0कायमी
9908 पू.-
प.-
उ.- रामी साह
द.- पतिलाल दास

धनहर II0 150 0 0कायमी
10262 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- शे.आशिफ

भीठ-20 70 0 0कायमी
10724 पू.-
प.-
उ.- याकुव
द.- धर्म ना. साह

भीठ-20 480 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1505, खाताधारी सं.: 1303031134001506  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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