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  रैयत का नाम: मो.युसुफ
  पिता/पति का नाम: से.जनाव
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : सेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001527
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1526 2: वो मो.मकवुल़न अंश-
पिता/पति का नाम - पति अनिरुल
जाति - सेख
पता -निज ग्राम,,,

3: वो मो.यासीन अंश-
पिता/पति का नाम - से.एनामत अली
जाति - सेख
पता -निज ग्राम,,,

4: वो से.मजलुम हक अंश-
पिता/पति का नाम - -----
जाति - सेख
पता -निज ग्राम,,,

345 पू.-
प.-
उ.- मो.युसुफ
द.- मो.युसुफ

धनहर II0 60 1: मो.मकवुलन अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0 00



कायमी
346 पू.-
प.-
उ.- मो.युसुफ
द.- मो.युसुफ

धनहर II0 60 1: यासीन अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0 00



कायमी
347 पू.-
प.-
उ.- मो.युसुफ
द.- मो.युसुफ

धनहर II0 60 1: अयुव अंश-स.
पिता/पति का नाम - अंश-1
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध

2: वो अरुल अंश-स.
पिता/पति का नाम - अंश-1
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0 00







कायमी
374 पू.-
प.-
उ.- मो.युसुफ
द.- राम प्रसाद

धनहर II0 70 1: से.युसुफ अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0.69 00



कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1526, खाताधारी सं.: 1303031134001527  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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