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रैयत का नाम: |
उल्फत |
पिता/पति का नाम: |
शेख खेदन |
निवास स्थान: |
नीज ग्राम,,, |
जाति : |
शेख
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राजस्व थाना नंबर: 321 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031095000154
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154 |
2: वो सफीक अंश-1/2 पिता/पति का नाम - गेनाआर जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
3: वो शेख सहीद अंश-1/2 पिता/पति का नाम - गेनाआर जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
4: वो धनराज अंश-1 पिता/पति का नाम - अलीजान जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
5: वो इसाख अंश-1 पिता/पति का नाम - अलीजान जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
6: वो सीदीक अंश-3 पिता/पति का नाम - भजो जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
7: वो सौदागर अंश-1 पिता/पति का नाम - शे.मंशी जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
8: वो अली हुसैन अंश-1 पिता/पति का नाम - शे.मंशी जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
9: वो शेख गनीर अंश-1 पिता/पति का नाम - शे.मंशी जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
10: वो नवी हुसैन अंश-1 पिता/पति का नाम - शे.मंशी जाति - शेख पता -नीज ग्राम,,,
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839 | पू.- प.- उ.- लालो ठाकुर द.- चन्द्रकान्त मिश्र
| धनहर II | 0 | 29 | 0 | | 3.37 | 0 | | | कायमी | | 854 | पू.- प.- उ.- जीतू साह द.- महेन्द्र मिश्र
| धनहर II | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 879 | पू.- प.- उ.- फोकन खतवे द.- लक्ष्मीकान्त
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1306 | पू.- प.- उ.- द.-
| भीठ-2 | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1318 | पू.- प.- उ.- शे.इसारूल द.- नाला
| भीठ-2 | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1344 | पू.- प.- उ.- शे.तेतर द.- भोलानाथ मिश्र
| भीठ-2 | 0 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1407 | पू.- प.- उ.- वुच्चन मिश्र द.- उदयचन्द्र मिश्र
| धनहर II | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1728 | पू.- प.- उ.- सियाराम यादव द.- जगदीश मल्लिक
| धनहर II | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :154, खाताधारी सं.: 1303031095000154
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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