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  रैयत का नाम: लक्ष्मी यादव
  पिता/पति का नाम: गरीव यादव
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : यादव राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134001754
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
1764
4662 पू.-
प.-
उ.- विशवु
द.- प्रेमन यादव

धनहर II0 70 0 0कायमी
4769 पू.-
प.-
उ.- अ.गन
द.- शे.विलट

धनहर II0 100 0 0कायमी
4792 पू.-
प.-
उ.- दसरथ यादव
द.- लक्ष्मी यादव

भीठ-20 160 0 0कायमी
4834 पू.-
प.-
उ.- रामजी साह
द.- रामी

धनहर II0 120 0 0कायमी
4858 पू.-
प.-
उ.- लक्ष्मी
द.- गोनर यादव

धनहर II0 180 0 0कायमी
5973 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 40 0 0कायमी
6577 पू.-
प.-
उ.- मुसहुल
द.- हवीव

भीठ-20 70 0 0कायमी
6988 पू.-
प.-
उ.- उदित ना.
द.- पोकड़ा

धनहर II0 200 0 0कायमी
7320 पू.-
प.-
उ.- विलट यादव
द.- खुरखुरी

धऩहर I0 50 0 0कायमी
7490 पू.-
प.-
उ.- असर्फी
द.- निज

धनहर II0 110 0 0कायमी
8227 पू.-
प.-
उ.- विलट यादव
द.- सगम लाल

धऩहर I0 110 5.61 0कायमी
8301 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 80 0 0कायमी
9500 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- विहारी यादव

धऩहर I0 50 0 0कायमी
9527 पू.-
प.-
उ.- शिवजी यादव
द.- उत्तिम साह

धऩहर I0 90 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1764, खाताधारी सं.: 1303031134001754  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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