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रैयत का नाम: |
लाल विहारी पोदार |
पिता/पति का नाम: |
कलु पोदार |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
वैश्य वनियाँ
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राजस्व थाना नंबर: 257 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031134001772
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1782 |
2: वो झोखा पोदार अंश-स. पिता/पति का नाम - कलु पोदार अंश-1 जाति - वैश्य वनियाँ पता -निज ग्राम,,,
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4116 | पू.- प.- उ.- लकर साह द.- रामजी साह
| धनहर II | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4158 | पू.- प.- उ.- रामजी साह द.- निज
| धऩहर I | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4166 | पू.- प.- उ.- आमी यादव द.- दुखा यादव
| धनहर II | 0 | 67 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4169 | पू.- प.- उ.- वावुजी यादव द.- गोमी पोदार
| धनहर II | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4181 | पू.- प.- उ.- वावुजी यादव द.- वासदेव
| धनहर II | 0 | 36 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4555 | पू.- प.- उ.- राम औतार यादव द.- शे.गुलजार
| धनहर II | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4564 | पू.- प.- उ.- हरे कृष्ण यादव द.- सुधारी यादव
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5995 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 6756 | पू.- प.- उ.- सिया राम पोदार द.- रामरुप
| भीठ-2 | 0 | 4 | 0 | अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न. 1785 बनाम खुद
| 8.64 | 0 | | | कायमी | | 6762 | पू.- प.- उ.- वहीरु द.- रास्ता
| भीठ-2 | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 6837 | पू.- प.- उ.- देव यादव द.- रामरुप यादव
| भीठ-2 | 0 | 17 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 6840 | पू.- प.- उ.- रास्ता द.- महाविर
| भीठ II वागआम | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1782, खाताधारी सं.: 1303031134001772
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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