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  रैयत का नाम: अमरूदी कुजड़ा
  पिता/पति का नाम: हिरान कुजड़ा
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : कुजड़ा राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000019
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
19
134 पू.-
प.-
उ.- सुरत साहु
द.- साधु महतो

धऩहर I0 230 0 0कायमी
437/6782 पू.-
प.-
उ.- कलर साह
द.- वसदेव साहु

धऩहर I0 40 0 0कायमी
522 पू.-
प.-
उ.- कलर साह
द.- वलभद्र मिश्र

भीठ-20 70 0 0कायमी
523 पू.-
प.-
उ.- कारू साफी
द.- वेलभद्र मिश्र

भीठ-20 90 6.27 0कायमी
552 पू.-
प.-
उ.- रामाकान्त साहु
द.- रामकान्त साहु

भीठ-20 400 0 0कायमी
635 पू.-
प.-
उ.- मंगल कुजड़ा
द.- तसलीम धुनियां

भीठ-20 50 0 0कायमी
643 पू.-
प.-
उ.- रामखेलावन साह
द.- कलर साह

भीठ-20 70 0 0कायमी
677 पू.-
प.-
उ.- मंगल कुजड़ा
द.- कारी यादव

धनहर II0 30 0 0कायमी
742 पू.-
प.-
उ.- रहमान धुनियां
द.- निज

धनहर II0 130 0 0कायमी
743 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- फरजन कुजड़ा

धनहर II0 280 0 0कायमी
908 पू.-
प.-
उ.- जगदीश मिश्रा
द.- अवीद कुजड़ा

धनहर II0 180 0 0कायमी
1135 पू.-
प.-
उ.- रामचन्द्र मिश्र
द.- राधाकान्त झा

धनहर II0 180 0 0कायमी
1609 पू.-
प.-
उ.- रामजी यादव
द.- रामकान्त साह

भीठ-20 30 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :19, खाताधारी सं.: 1303031095000019  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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