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  रैयत का नाम: अताउर रहमान
  पिता/पति का नाम: रहीम
  निवास स्थान: निज ग्राम,टोले बुमैर,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000021
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
21 2: वो अव्दुल गफुर अंश-स.
पिता/पति का नाम - रहीम अंश-1
जाति - शेख
पता -निज ग्राम,टोले बुमैर,,

3: वो कासीम अंश-स.
पिता/पति का नाम - रहीम अंश-1
जाति - शेख
पता -निज ग्राम,टोले बुमैर,,

1909 पू.-
प.-
उ.- लाल महमद
द.- वीवी हसीना

धनहर II0 100 0 0कायमी
5618 पू.-
प.-
उ.- नुरुल हुदा
द.- ठको साह

भीठ-2 बासबाड़ी0 60 0 0कायमी
5624 पू.-
प.-
उ.- लाल विहारी
द.- वलरुल जमम

भीठ-20 20 0 0कायमी
5634 पू.-
प.-
उ.- लाल विहारी
द.- वदरुल जमा

भीठ-2 बासबाड़ी0 30 0 0कायमी
8069 पू.-
प.-
उ.- मकवुल
द.- सिताइ यादव

भीठ-20 70 0 0कायमी
8998 पू.-
प.-
उ.- वदीउ जमा
द.- वदीउ जमा

धऩहर I0 80 0 0कायमी
9158 पू.-
प.-
उ.- अलीजा
द.- मोहीद

धऩहर I0 30 0 0कायमी
9276 पू.-
प.-
उ.- वीवी अमकन
द.- लाल महमद

भीठ-20 20 0 0कायमी
9575 पू.-
प.-
उ.- नुरुल हुदा
द.- फरिदुल

धऩहर I0 40 0 0कायमी
10176 पू.-
प.-
उ.- सुलेमान
द.- शे. तेयव

भीठ-20 50
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न. 22 बनाम खउद
3.05 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :21, खाताधारी सं.: 1303031134000021  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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