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  रैयत का नाम: कुलानंद मिश्र
  पिता/पति का नाम: मकसुदन मिश्र
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : ब्रा. राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000211
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
211 2: वो वालकृष्ण मिश्र अंश-1/2
पिता/पति का नाम - भुटाई मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

3: वो रामोदार मिश्र अंश-1/2
पिता/पति का नाम - भुटाई मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

4: वो रामपदार्थ मिश्र अंश-1/2
पिता/पति का नाम - भुटाई मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

5: वो वुच्चन मिश्र अंश-1/3
पिता/पति का नाम - ठकन मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

6: वो दामोदर मिश्र अंश-1/3
पिता/पति का नाम - ठकन मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

7: वो श्री कान्त मिश्र अंश-1/3
पिता/पति का नाम - ठकन मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

8: वो सुधीर कुमार मिश्र अंश-1
पिता/पति का नाम - रामसागर मिश्र
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

2823 पू.-
प.-
उ.- आदिनाथ
द.- रासता

भीठ-20 410
अभ्युक्ति: लगान शामिल खाता न.209 वनाम खुद
0 0कायमी
3499 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- रामदेव मिश्र

धनहर II0 680 0 0कायमी
3911 पू.-
प.-
उ.- पोखड़
द.- रामपुनीत झा

भीठ-2 बासबाड़ी0 250 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :211, खाताधारी सं.: 1303031095000211  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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