biharlogo
  रैयत का नाम: केवल कृष्ण दास
  पिता/पति का नाम: जशोधर लाल दास
  निवास स्थान: नीज ग्राम,,,
  जाति : कायस्थ राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000231
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
231 2: वो विमलकृष्ण लाल दास अंश-स.
पिता/पति का नाम - जशोधर लाल दास अंश-1
जाति - कायस्थ
पता -नीज ग्राम,,,

3: वो वालकृष्ण लाल दास अंश-स.
पिता/पति का नाम - जशोधर लाल दास अंश-1
जाति - कायस्थ
पता -नीज ग्राम,,,

4: वो विजय कृष्ण लाल दास अंश-स.
पिता/पति का नाम - जशोधर लाल दास अंश-1
जाति - कायस्थ
पता -नीज ग्राम,,,

4126 पू.-
प.-
उ.- जनक
द.- जीतू

धनहर II0 20
अभ्युक्ति: लगान शामिल खाता न.232 वनाम खुद
3.27 0कायमी
4539 पू.-
प.-
उ.- फूलेश्वर मिश्र
द.- पिताम्बर मिश्र

धनहर II0 120 0 0कायमी
4543 पू.-
प.-
उ.- पिताम्बर मिश्र
द.- रमस्वरूप मिश्र

धनहर II0 40 0 0कायमी
4562 पू.-
प.-
उ.- पिताम्बर मिश्र
द.- रामस्वरूप मिश्र

धनहर II0 80 0 0कायमी
5240 पू.-
प.-
उ.- अली हुसैन
द.- जनक मडंल

भीठ-20 80 0 0कायमी
5245 पू.-
प.-
उ.- नीज
द.- उदयचन्द्र झा

धनहर II0 90 0 0कायमी
5250 पू.-
प.-
उ.- रामस्वरूप
द.- नीज

धनहर II0 40 0 0कायमी
5251 पू.-
प.-
उ.- नीज
द.- शे.मसलन

धनहर II0 50 0 0कायमी
5736 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- चन्द्रशेखर मिश्र

धनहर II0 180 0 0कायमी
5954 पू.-
प.-
उ.- रामजी पंडित
द.- नाला

धनहर II0 80 0 0कायमी
6516 पू.-
प.-
उ.- झील
द.- हरेश्वर लाल

धनहर II0 60 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :231, खाताधारी सं.: 1303031095000231  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

[ Visitor #105611117 ]