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  रैयत का नाम: मो.उमर फारुख
  पिता/पति का नाम: शेख चौधरी
  निवास स्थान: निजग्राम,,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000264
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
263
313 पू.-
प.-
उ.- शे.अवुल हसन
द.- झोरी मंडल

धनहर II0 80
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न. 219 बनाम इमजात
0 0कायमी
626 पू.-
प.-
उ.- शे.महमद आलम
द.- मो.एजाजुल

धनहर II0 100 0 0कायमी
757 पू.-
प.-
उ.- शेख उसमान
द.- अलीकत

धनहर II0 60 0 0कायमी
799 पू.-
प.-
उ.- शे.फुल हसन
द.- रास्ता

धनहर II0 50 0 0कायमी
1252 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 80 0 0कायमी
1822 पू.-
प.-
उ.- म.खलील
द.- वीवी आमना

धनहर II0 290 0 0कायमी
1946 पू.-
प.-
उ.- शे.मोती
द.- शे.मोसलीम

धनहर II0 110 0 0कायमी
2243 पू.-
प.-
उ.- महमुद आलम
द.- मसी उजमा

धनहर II0 80 0 0कायमी
2382 पू.-
प.-
उ.- पिताम्वर
द.- रास्ता

धनहर II0 150 0 0कायमी
2620 पू.-
प.-
उ.- उमर फारुख
द.- उमर फारुख

धनहर II0 110 0 0कायमी
2621 पू.-
प.-
उ.- मो.रसुल
द.- उमर फारुख

धनहर II0 100 0 0कायमी
2624 पू.-
प.-
उ.- समसुदीन
द.- अली हासीम

धनहर II0 150 0 0कायमी
2694 पू.-
प.-
उ.- खलीलुर रहमान
द.- मो.यासीन

धनहर II0 260 0 0कायमी
3096 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- शे.अवुल हसन

0 30 0 0कायमी
3264 पू.-
प.-
उ.- अव्दुल गनी
द.- अव्दुल मनान

धनहर II0 70 0 0कायमी
3300 पू.-
प.-
उ.- अ.वदुद
द.- हमीद

धऩहर I0 30 0 0कायमी
3476 पू.-
प.-
उ.- मो.मैराज
द.- शे.अव्वास

भीठ-20 40 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :263, खाताधारी सं.: 1303031134000264  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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