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  रैयत का नाम: शे.उमरुल
  पिता/पति का नाम: अव्दुल गनी
  निवास स्थान: निजग्राम,,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000267
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
266 2: 128677 अंश-
पिता/पति का नाम - अव्दुल गनी
जाति - शेख
पता -निजग्राम,,,

392 पू.-
प.-
उ.- महमद सलीम
द.- महमद इसहाक

धनहर II0 150 2.96 0कायमी
480 पू.-
प.-
उ.- मोती मंडल
द.- शे.उसमान

भीठ-2 बासबाड़ी0 100 0 0कायमी
575 पू.-
प.-
उ.- शेख दुख़ा
द.- निज

भीठ-20 70 0 0कायमी
989 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 40 0 0कायमी
1913 पू.-
प.-
उ.- हमीद
द.- सवदुल

धनहर II0 90 0 0कायमी
2325 पू.-
प.-
उ.- चन्द्र कान्त
द.- ऱमा कान्त झा

0 150 0 0कायमी
2435 पू.-
प.-
उ.- मोती मंडल
द.- सफरुद्दीन

धनहर II0 90 0 0कायमी
2845 पू.-
प.-
उ.- शे.वदरुद्दीन
द.- शे.जमदार

धनहर II0 190 0 0कायमी
2891 पू.-
प.-
उ.- शे.दीनदार
द.- अव्दुल मनान

धनहर II0 80 0 0कायमी
2894 पू.-
प.-
उ.- शे.मजवुल होदा
द.- शे.फीरुदीन

धनहर II0 10 0 0कायमी
2923 पू.-
प.-
उ.- षे.मनराज अली
द.- राम रुप यादव

धनहर II0 60 0 0कायमी
2936 पू.-
प.-
उ.- शेख धनराज
द.- कल्लर यादव

धनहर II0 60 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :266, खाताधारी सं.: 1303031134000267  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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