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  रैयत का नाम: मुहम्मद गुलम रसुल
  पिता/पति का नाम: कुर्वानी कुसया
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : शव्जी फरोश राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000282
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
282
681 पू.-
प.-
उ.- लालु ठाकुर
द.- भोला ठाकुर

धनहर II0 310 0 0कायमी
874 पू.-
प.-
उ.- शिव कुमार
द.- मंगल कुजड़ा

धनहर II0 300 0 0कायमी
1110 पू.-
प.-
उ.- कलर साह
द.- सूर्य साह

धनहर II0 170 0 0कायमी
1185 पू.-
प.-
उ.- कलर साह
द.- राम प्रसाद साह

भीठ-20 130 0 0कायमी
1766 पू.-
प.-
उ.- मागन कुजड़ा
द.- कमल कान्त

भीठ II वागआम0 110 0 0कायमी
1770 पू.-
प.-
उ.- सत्य ना.
द.- लखन ठाकुर

भीठ II वागआम0 100 0 0कायमी
1995 पू.-
प.-
उ.-
द.-

भीठ-20 50 9.19 0कायमी
2002 पू.-
प.-
उ.- दुखा कुजड़ा
द.- रामेश्वर लाल दास

भीठ-20 110 0 0कायमी
2003 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान0 200 0 0कायमी
2009 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 30 0 0कायमी
2512 पू.-
प.-
उ.- रामेश्वर लाल दास
द.- मुसरीलाल दास

भीठ-20 40 0 0कायमी
6136/6930 पू.-
प.-
उ.- अमहमद मिसनार
द.- आविद मोमीन

भीठ-20 30 0 0कायमी
6249/6931 पू.-
प.-
उ.- लोकनाथ
द.- रामचरित्र

भीठ-20 30 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :282, खाताधारी सं.: 1303031095000282  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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