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रैयत का नाम: |
जगदीश मिश्र |
पिता/पति का नाम: |
रामकृष्ण मिश्र |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
ब्रा.
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राजस्व थाना नंबर: 321 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031095000355
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355 |
2: वो अर्जून मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - महन्थ मिश्र जाति - ब्रा. पता -निज ग्राम,,,
3: वो मुसमात सुमित्रा देवी अंश-1 पिता/पति का नाम - पति राजधर मिश्र जाति - ब्रा. पता -निज ग्राम,,,
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866 | पू.- प.- उ.- रामजी यादव द.- जयलाल यादव
| धनहर II | 0 | 37 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 909 | पू.- प.- उ.- जयकृष्ण द.- अमरूदू कुजड़ा
| धनहर II | 0 | 28 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 995 | पू.- प.- उ.- रामजी यादव द.- कारी यादव
| धनहर II | 0 | 76 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2784 | पू.- प.- उ.- श्री नाथ ठाकुर द.- सहदेव अमात
| भीठ-2 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2785 | पू.- प.- उ.- शिवकान्त ठाकुर द.- ताराकान्त ठाकुर
| भीठ II वागआम | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2970 | पू.- प.- उ.- धनीकलाल द.- राजा झा
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3332 | पू.- प.- उ.- वालकृष्ण द.- राजेन्द्र
| धनहर II | 0 | 12 | 0 | अभ्युक्ति: लगान शामिल खाता न.352 वनाम खुद
| 0 | 0 | | | कायमी | | 3352 | पू.- प.- उ.- कपिलेश्वर मिश्र द.- त्रिपती मिश्र
| धनहर II | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3653 | पू.- प.- उ.- वुचन मिश्र द.- चन्द्रशेखर मिश्र
| धनहर II | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3916 | पू.- प.- उ.- रामबहादुर मिश्र द.- रास्ता
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :355, खाताधारी सं.: 1303031095000355
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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