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  रैयत का नाम: जनक मंडल
  पिता/पति का नाम: लाली मंडल
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : धानुक राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000376
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
376
1416 पू.-
प.-
उ.- धनुषधारी मिश्र
द.- लखन पंडित

भीठ II वागआम0 110 0 0कायमी
3998/6825 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 20 0 0कायमी
4003 पू.-
प.-
उ.- सैदुल
द.- रामसुदीष्ट

धनहर II0 100 0 0कायमी
4029 पू.-
प.-
उ.- जलील
द.-

धनहर II0 280 0 0कायमी
4082/6848 पू.-
प.-
उ.- हरी प्रसाद
द.- अलीकनाथ

धनहर II0 180 0 0कायमी
4133 पू.-
प.-
उ.- पलटन ठाकुर
द.- जीतू मोची

धनहर II0 20 0 0कायमी
4214 पू.-
प.-
उ.- सूर्यकान्त मिश्र
द.- निज

धनहर II0 60 0 0कायमी
4741 पू.-
प.-
उ.- धनेश मिश्र
द.- चिनगी मिश्र

धनहर II0 110
अभ्युक्ति: लगान शा.खाता न.377,378 वनाम खुद
8.88 0कायमी
4948 पू.-
प.-
उ.- वौअन साह
द.- फुलेश्वर

धनहर II0 30 0 0कायमी
5057 पू.-
प.-
उ.- गोपाल मिश्र
द.- लेख ना.मिश्र

भीठ II वागआम0 180 0 0कायमी
5234 पू.-
प.-
उ.- किशोरी मंडल
द.- विटो वढई

भीठ II वागआम0 250 0 0कायमी
5238 पू.-
प.-
उ.- अलिकनाथ
द.- आनन्द वढ़ई

भीठ-20 70 0 0कायमी
5260 पू.-
प.-
उ.- जवाहर मिश्र
द.- महेश्वर दास

भीठ II वागआम0 80 0 0कायमी
5428 पू.-
प.-
उ.- चन्द्रकान्त मिश्र
द.- अलिकनाथ मिश्र

धनहर II0 160 0 0कायमी
5452 पू.-
प.-
उ.- वलदेव साह
द.- चन्द्रशेखर मिश्र

धनहर II0 180 0 0कायमी
5951 पू.-
प.-
उ.- शे,जिन्नत
द.- सूर्य़कान्त मिश्र

धनहर II0 80 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :376, खाताधारी सं.: 1303031095000376  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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