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  रैयत का नाम: शेख अव्दुल गफुर
  पिता/पति का नाम: शेख इरादत्त अली
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : शेक राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000423
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
422
413 पू.-
प.-
उ.- छेस्त महमद
द.- मो.कैयुम

भीठ-20 70
अभ्युक्ति: काविल लगान
0 0कायमी
421 पू.-
प.-
उ.- अवुअली
द.- अ.गफुर

भीठ-2 बासबाड़ी0 90 0 0कायमी
935 पू.-
प.-
उ.- लखन साहु
द.- निज

भीठ-20 50 0 0कायमी
1069 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 80 0 0कायमी
1071 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 20 0 0कायमी
1626 पू.-
प.-
उ.- शे.तैयव
द.- रास्ता

धनहर II0 270 0 0कायमी
2765 पू.-
प.-
उ.- शे.गुलजार
द.- शे.मुसलीम

धनहर II0 360 0 0कायमी
2829/12214 पू.-
प.-
उ.- अ.कयुम
द.- शे.सजाद

धनहर II0 50 0 0कायमी
2844 पू.-
प.-
उ.- फरमान
द.- शे.सदीक

धनहर II0 150 0 0कायमी
2856 पू.-
प.-
उ.- मो.यध्या
द.- शे.मुसलीम

धनहर II0 450 0 0कायमी
3058 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- अ.रब

धनहर II0 220 0 0कायमी
3253 पू.-
प.-
उ.- शे.तैयव
द.- शे.महमद

भीठ-20 670 0 0कायमी
3261 पू.-
प.-
उ.- शे.अ.रब
द.- अ.हलीम

धनहर II0 50 0 0कायमी
3288 पू.-
प.-
उ.- राम प्रसाद
द.- शे.मुसलीम

धनहर II0 100 0 0कायमी
3425 पू.-
प.-
उ.- तालीव
द.- निज

धनहर II0 40 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :422, खाताधारी सं.: 1303031134000423  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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