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  रैयत का नाम: ठकन पंडित
  पिता/पति का नाम: लाली पंडित
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : कुम्हार राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000451
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
450
2197 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 30 0 0कायमी
2262 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 10 0 0कायमी
2263 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 20 0 0कायमी
2264 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 30 0 0कायमी
2265 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 20 0 0कायमी
4038 पू.-
प.-
उ.- जीतू मोची
द.- निज

धनहर II0 170 7.64 0कायमी
5071 पू.-
प.-
उ.- केवल कृष्ण झा
द.- जवाहर मिश्र

भीठ II वागआम0 200 0 0कायमी
5216 पू.-
प.-
उ.- वैजनाथलाल
द.- वैजनाथलाल

धनहर II0 280 0 0कायमी
5229 पू.-
प.-
उ.- जनक पंडित
द.- जवाहर मिश्र

भीठ-20 30 0 0कायमी
5244 पू.-
प.-
उ.- वुधन पंडित
द.- रामसरूप मिश्र

धनहर II0 100 0 0कायमी
5381 पू.-
प.-
उ.- सुर्य ना.महतो
द.- से.युसुफ

धनहर II0 410 0 0कायमी
5588 पू.-
प.-
उ.- कमला धानुक
द.- वुचन मिश्र

धनहर II0 40 0 0कायमी
5760 पू.-
प.-
उ.- वुचन मिश्र
द.- कारी यादव

धनहर II0 110 0 0कायमी
5839 पू.-
प.-
उ.- वुधन पंडित
द.- निसैरूल

धनहर II0 30 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :450, खाताधारी सं.: 1303031095000451  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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