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  रैयत का नाम: अली हुसैन
  पिता/पति का नाम: अमरुदीन नदफ
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : धुनियां राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000046
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
46 2: वो विकाउ नदाफ अंश-स.
पिता/पति का नाम - अमरुदीन नदफ अंश-1
जाति - धुनियां
पता -निज ग्राम,,,

740 पू.-
प.-
उ.- झुलाधुनियां
द.- आविद कुजड़ा

धनहर II0 260 0 0कायमी
791 पू.-
प.-
उ.- रजाक मोमीन
द.- मदन महतो

धनहर II0 260 0 0कायमी
1331 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- पलटन साह

भीठ-20 90 0 0कायमी
4902/6748 पू.-
प.-
उ.- कारी यादव
द.- इसूफ साह

धनहर II0 210 0 0कायमी
5806 पू.-
प.-
उ.-
द.- कारी यादव

धनहर II0 230 0 0कायमी
5851 पू.-
प.-
उ.- केवलकृष्ण लाल दास
द.- मीर सैहुल

धनहर II0 50 0 0कायमी
5986 पू.-
प.-
उ.- शे.वासील
द.- हरेचन्द्र मिश्र

भीठ-20 40
अभ्युक्ति: काबिल लगान
0 0कायमी
6296 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- अली हुसैन

धनहर II0 60 0 0कायमी
6302 पू.-
प.-
उ.- रजाक मोमीन
द.- भोला मोमीन

धनहर II0 20 0 0कायमी
6303 पू.-
प.-
उ.- नीज
द.- स.मंताज

धनहर II0 10 0 0कायमी
6304 पू.-
प.-
उ.- नीज
द.- नीज

धनहर II0 10 0 0कायमी
6305 पू.-
प.-
उ.- शे.मतांज
द.- नीज

धनहर II0 30 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :46, खाताधारी सं.: 1303031095000046  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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