biharlogo
  रैयत का नाम: शे.जलील
  पिता/पति का नाम: शे.चेथरु
  निवास स्थान: नारी,,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000572
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
571 2: वो जकिर अंश-1
पिता/पति का नाम - शे.चेथरु
जाति - शेख
पता -नारी,,,

3: वो रफिक अंश-1
पिता/पति का नाम - शे.चेथरु
जाति - शेख
पता -नारी,,,

4: वो अवुल कलाम अंश-1
पिता/पति का नाम - शेख सलिम
जाति - शेख
पता -नारी,,,

1299/12470 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 20
अभ्युक्ति: काविल लगान
0 0कायमी
1299/12471 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 30 0 0कायमी
1468 पू.-
प.-
उ.- शे.मोफीद
द.- मो.असहाक

धनहर II0 110 0 0कायमी
1694 पू.-
प.-
उ.- ल़खन साह
द.- मोलवी मुसा

धनहर II0 260 0 0कायमी
2141 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- शे.मससुल

धनहर II0 160 0 0कायमी
2142 पू.-
प.-
उ.-
द.-

धनहर II0 440 0 0कायमी
2143 पू.-
प.-
उ.- महम्द मुसा
द.- इमामन साह

धनहर II0 280 0 0कायमी
3492 पू.-
प.-
उ.- शे.ठक्को
द.- शे.तैयव

धनहर II0 230 0 0कायमी
3524 पू.-
प.-
उ.- शे.महमुद
द.- शे.जकिर

भीठ-20 10 0 0कायमी
3527 पू.-
प.-
उ.-
द.-

भीठ-20 20 0 0कायमी
3528 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- शे.महमुद

भीठ-20 20 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :571, खाताधारी सं.: 1303031134000572  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

[ Visitor #112003470 ]