biharlogo
  रैयत का नाम: शे.तफजुल
  पिता/पति का नाम: शेख जैनुद्दीन
  निवास स्थान: निज ग्राम,टोला कुमई,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000724
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
724 2: वो तजरामुल अंश-1
पिता/पति का नाम - शेख आलम
जाति - शेख
पता -निज ग्राम,टोला कुमई,,

1855 पू.-
प.-
उ.- शे.म.अताउर रहमान
द.- हमानी यादव

धनहर II0 420
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न.723 बनाम खुदवो खा.741 बनाम ताहिरह
0 0कायमी
2962 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- शे.सलिम

धनहर II0 190 0 0कायमी
6259 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 100 0 0कायमी
7491 पू.-
प.-
उ.- अवुल
द.- गुलजार

धनहर II0 140 0 0कायमी
7786 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 110 0 0कायमी
7787 पू.-
प.-
उ.- फजली
द.- मनीर

धनहर II0 130 0 0कायमी
7926 पू.-
प.-
उ.- लाल विहारी
द.- अलि मुसा

धऩहर I0 320 0 0कायमी
8236 पू.-
प.-
उ.- फैकु यादव
द.- वांध

धनहर II0 60 0 0कायमी
8289 पू.-
प.-
उ.- विलट
द.- अच्छे राम

धनहर II0 190 0 0कायमी
8351 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- परती

भीठ-20 320 0 0कायमी
9319 पू.-
प.-
उ.- जागेश्वर
द.- सदरुल

भीठ-20 100 0 0कायमी
9579 पू.-
प.-
उ.- अजिम
द.- मासुक

0 528 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :724, खाताधारी सं.: 1303031134000724  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

[ Visitor #112004344 ]