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  रैयत का नाम: वौअन साहु
  पिता/पति का नाम: गुली साहु
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : तेली राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000732
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
729
17 पू.-
प.-
उ.- सुरत साहु
द.- जागेश्वर महतो

धऩहर I0 280 0 0कायमी
18 पू.-
प.-
उ.- सुरत साहु
द.- सुरत साहु

धऩहर I0 80 0 0कायमी
24 पू.-
प.-
उ.- रामजी साहु
द.- अवीद कुजड़ा

धऩहर I0 110 0 0कायमी
26 पू.-
प.-
उ.- अवीद कुजड़ा
द.- सुरत साहु

धऩहर I0 70 0 0कायमी
32 पू.-
प.-
उ.- रामजी साहु
द.- अवीद कुजड़ा

धऩहर I0 120 0 0कायमी
81 पू.-
प.-
उ.- मंगल साहु
द.- वौधनाथलाल

धऩहर I0 60 0 0कायमी
172 पू.-
प.-
उ.- बुटन कुजड़ा
द.- कोइली महतो

धऩहर I0 160 0 0कायमी
713 पू.-
प.-
उ.- चन्द्रकान्त मिश्र
द.- रव्वी साहु

धनहर II0 40 0 0कायमी
785 पू.-
प.-
उ.- दुलारचन्द्र साहु
द.- गंगाई महतो

धनहर II0 120 0 0कायमी
2639 पू.-
प.-
उ.- हरेश्वर लाल
द.- निज

भीठ II वागआम0 100 0 0कायमी
3564 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- दशरथ साहु

धनहर II0 210 0 0कायमी
4947 पू.-
प.-
उ.- फुलेश्वर दास
द.- हरेश्वर दास

धनहर II0 200 5.6 0कायमी
6256 पू.-
प.-
उ.- शे.मनकू
द.- शुभकान्त

धनहर II0 170 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :729, खाताधारी सं.: 1303031095000732  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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