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  रैयत का नाम: महेश्वर लाल दास
  पिता/पति का नाम: गोवर्धन लाल दास
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : कायस्त राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000810
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
807 2: वो गनेश्वर लाल दास अंश-11/2
पिता/पति का नाम - गोवर्धन लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

3: वो योगेन्द्र लाल दास अंश-10/4
पिता/पति का नाम - जनक लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

4: वो राजेन्द्र लाल दास अंश-10/4
पिता/पति का नाम - जनक लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

5: वो सत्येन्द्र लाल दास अंश-10/4
पिता/पति का नाम - जनक लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

6: वो रविन्द्र लाल दास अंश-10/4
पिता/पति का नाम - जनक लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

7: वो फुलेश्वर लाल दास अंश-8
पिता/पति का नाम - सूर्य ना.लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

8: वो वालेश्वर लाल दास अंश-8
पिता/पति का नाम - सूर्य ना.लाल दास
जाति - कायस्त
पता -निज ग्राम,,,

655 पू.-
प.-
उ.- मांगन कुजड़ा
द.- राघवेन्द3 लाल

भीठ-20 500
अभ्युक्ति: ल.शा.खा.न.808 व.खुद वो.खा.न.872 व योगेन्द्र लाल
15.89 0कायमी
657 पू.-
प.-
उ.- राघवेन्द्र लाल
द.- निज

भीठ-20 580 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :807, खाताधारी सं.: 1303031095000810  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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