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रैयत का नाम: |
दुर्गा प्रधान |
पिता/पति का नाम: |
असर्फी प्रधान |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
सुड़ी
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राजस्व थाना नंबर: 257 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031134000824
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824 |
2: वो महाविर प्रधान अंश-स. पिता/पति का नाम - असर्फी प्रधान अंश-1 जाति - सुड़ी पता -निज ग्राम,,,
3: वो जनक प्रधान अंश-स. पिता/पति का नाम - असर्फी प्रधान अंश-1 जाति - सुड़ी पता -निज ग्राम,,,
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11840 | पू.- प.- उ.- अशर्फी प्रधान द.- अर्जुन सिंह
| धऩहर I | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11842 | पू.- प.- उ.- सिया राम यादव द.- निज
| धऩहर I | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11853 | पू.- प.- उ.- गंगा प्रधान सिंह द.- सत्य ना. सिंह
| धऩहर I | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11854 | पू.- प.- उ.- नुनु सिंह द.- महेन्द्र सिंह
| धऩहर I | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11855 | पू.- प.- उ.- गुणेश्वर द.- राम अशिष
| धनहर II | 0 | 11 | 0 | अभ्युक्ति: काविल लगान
| 0 | 0 | | | कायमी | | 11856 | पू.- प.- उ.- गुनेश्वर सिंह द.- अनन्त प्रधान
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11870 | पू.- प.- उ.- अशर्फी प्रधान द.- सोने महतो
| भीठ-2 | 0 | 42 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11890 | पू.- प.- उ.- सुखराम महतो द.- गोनर साह
| भीठ-2 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 11912 | पू.- प.- उ.- अशर्फी प्रधान द.- सिमान वगरहटा
| भीठ-2 | 0 | 32 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 12009 | पू.- प.- उ.- सिया राम मल्लाह द.- जैसी यादव
| धऩहर I | 0 | 41 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :824, खाताधारी सं.: 1303031134000824
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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