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  रैयत का नाम: धर्म नारायण सिंह
  पिता/पति का नाम: भातु प्रसाद सिंह
  निवास स्थान: निज ग्राम,टोले भदौन,,
  जाति : राजपुत राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000874
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
874
10365/1223 पू.-
प.-
उ.- अनन्त लाल सिंह
द.- हरि वंश ना. सिह

भीठ-20 90
अभ्युक्ति: व़नाम हरिवंश ना. सिह वो .खा.980 बनाम प्रमेश्वर साह
0 0कायमी
10760 पू.-
प.-
उ.- पुरन मुखिया
द.- सुऱत यादव

भीठ-20 180 0 0कायमी
10864 पू.-
प.-
उ.- कन्टीर कमती
द.- दुनी यादव

धऩहर I0 310 0 0कायमी
10868 पू.-
प.-
उ.- आनन्द सिहं
द.- कन्टीर महतो

धऩहर I0 400 0 0कायमी
10876 पू.-
प.-
उ.-
द.- लक्ष्मी कमती

भीठ-20 390
अभ्युक्ति: ल.सा.खा.न.875ब.खु.926व.निर्भय ना.सिंह वो.खा.2142
126.33 0कायमी
10877 पू.-
प.-
उ.- सि.टोधड़
द.- जगदिश सिहं

भीठ-20 340 0 0कायमी
10879 पू.-
प.-
उ.- सि.रोधड़
द.- राम ना.सिंह

भीठ-21 310 0 0कायमी
11108 पू.-
प.-
उ.- नुनु सिह
द.- राम जानकी

धऩहर I0 360 0 0कायमी
11184 पू.-
प.-
उ.- खन्ता
द.- आनन्द सिह

भीठ-22 140 0 0कायमी
11196 पू.-
प.-
उ.- राम लखन सिहं
द.- पलट कमती

भीठ-20 120 0 0कायमी
11197 पू.-
प.-
उ.- आनन्द सिंह
द.- पलट कमती

भीठ-20 170 0 0कायमी
11560 पू.-
प.-
उ.- वुची देवी
द.- जगदीश सिंह

धऩहर I0 180 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :874, खाताधारी सं.: 1303031134000874  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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