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  रैयत का नाम: धर्म नारायण सिंह
  पिता/पति का नाम: भातु प्रसाद सिंह
  निवास स्थान: निज ग्राम,टोले भदौन,,
  जाति : राजपुत राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000875
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
875 2: वो हरिवंश सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - भातु प्रसाद सिंह अंश-1
जाति - राजपुत
पता -निज ग्राम,टोले भदौन,,

3: वो निरभय नारायण सिंह अंश-स.
पिता/पति का नाम - भातु प्रसाद सिंह अंश-1
जाति - राजपुत
पता -निज ग्राम,टोले भदौन,,

10513 पू.-
प.-
उ.- जिवछ साह
द.- सत्य ना. सिह

भीठ-20 250 0 0कायमी
10519 पू.-
प.-
उ.- जयदेव सिंह
द.- रास्ता

भीठ-20 250 0 0कायमी
10525 पू.-
प.-
उ.- जयसी यादव
द.- जयदेव यादव

भीठ-20 380
अभ्युक्ति: मय लगान सामिल खाता न.874 बनाम खुद
0 0कायमी
10537 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 60 0 0कायमी
10705 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- पोखड़ा

भीठ-20 260 0 0कायमी
10737 पू.-
प.-
उ.- कृष्ण चन्द्र
द.- रास्ता

भीठ-20 400 0 0कायमी
10829 पू.-
प.-
उ.- विशुनदेव सिह
द.- धर्म ना.सिंह

भीठ-20 160 0 0कायमी
10847 पू.-
प.-
उ.- धर्म ना. सिंह
द.- जिवनाथ सिंह

भीठ-2 बासबाड़ी0 100 0 0कायमी
10930 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- जिवनाथ सिंह

भीठ-10 620 0 0कायमी
10931 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन1 200 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :875, खाताधारी सं.: 1303031134000875  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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