biharlogo
  रैयत का नाम: रघुवंश नारायण लाल दास
  पिता/पति का नाम: मोतीलाल दास
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : कायस्त राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000884
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
881
801 पू.-
प.-
उ.- मंगन कुजरा
द.- कोयली महतो

धनहर II0 240
अभ्युक्ति: लगान शा.खाता न.873 वनाम भोगेन्द्र लाल दास
14.58 0कायमी
939 पू.-
प.-
उ.- हुसेनी दर्जी
द.- जितू साहु

धनहर II0 410 0 0कायमी
2326 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान0 40 0 0कायमी
2595 पू.-
प.-
उ.-
द.- निज

भीठ-20 90 0 0कायमी
2819 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

भीठ-20 190 0 0कायमी
2855 पू.-
प.-
उ.- रामखेलावन
द.-

भीठ II वागआम0 150 0 0कायमी
2900 पू.-
प.-
उ.- हरी प्रसाद
द.- चन्दर कान्त

धनहर II0 90 0 0कायमी
3364 पू.-
प.-
उ.- अलोकनाथ
द.- वलभद्र महतो

धनहर II0 270 0 0कायमी
3740 पू.-
प.-
उ.- वलभद्र मिश्र
द.- देवचन्द्र

धनहर II0 230 0 0कायमी
4297 पू.-
प.- निज
उ.-
द.-

25 09 0 0कायमी
4385 पू.-
प.-
उ.- रमावसन्त ठाकुर
द.- निज

धनहर II0 180 0 0कायमी
4387 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 220 0 0कायमी
4410 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- हरी प्रसाद

धनहर II0 110 0 0कायमी
4803 पू.-
प.-
उ.- जगदीश
द.- लक्ष्मीकान्त

धनहर II0 360 0 0कायमी
4810 पू.-
प.-
उ.- लक्ष्मीकान्त
द.- फुलेश्वर लाल

धनहर II0 260 0 0कायमी
5122 पू.-
प.-
उ.- वांध
द.- रवीन्द्र लाल दास

धनहर II0 160 0 0कायमी
6099 पू.-
प.-
उ.- हुसैनी दर्जी
द.- धनुषधारी

भीठ II वागआम0 310 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :881, खाताधारी सं.: 1303031095000884  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

[ Visitor #105615525 ]