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रैयत का नाम: |
शे.नईम |
पिता/पति का नाम: |
शेख मो.वाजअली |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
शेख
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राजस्व थाना नंबर: 257 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031134000882
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882 |
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1081 | पू.- प.- उ.- अनवारुल द.- शे.महतावुद्दीन
| भीठ-3 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1513 | पू.- प.- उ.- वीवी नसीया द.- शे.अवुल रजाक
| धनहर II | 0 | 6 | 0 | | 7.23 | 0 | | | कायमी | | 1537 | पू.- प.- उ.- सकिल द.- सजाद
| धनहर II | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1551 | पू.- प.- उ.- आमना खातुन द.- कसीमुद्दीन
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1644 | पू.- प.- उ.- वीवी जुवैदा द.- रास्ता
| धनहर II | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1655 | पू.- प.- उ.- शे.गुलजार द.- शे.गुलजार
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1697 | पू.- प.- उ.- राम प्रसाद द.- अवुल हमिद
| धनहर II | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1745 | पू.- प.- उ.- कसीमुद्दीन द.- अव्वास
| धनहर II | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2004 | पू.- प.- उ.- शे.अवुल हसन द.- राज कुमार यादव
| धनहर II | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2084 | पू.- प.- उ.- मो.यासिन द.- नसिर
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2168 | पू.- प.- उ.- मो.युसुफ द.- शे.अयुव
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3715 | पू.- प.- उ.- मो.अमीन द.- सदरुल हक
| भीठ-2 | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7306 | पू.- प.- उ.- गफुर द.- मोहिउद्दीन
| धऩहर I | 0 | 19 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :882, खाताधारी सं.: 1303031134000882
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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