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  रैयत का नाम: शे.नासिर हुसैन
  पिता/पति का नाम: शेख फुल हसन
  निवास स्थान: निज ग्राम,टोला कुमई,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000919
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
919
2799 पू.-
प.-
उ.- लाल महमद
द.- लाल हुसैन

धनहर II0 800 0 0कायमी
2886 पू.-
प.-
उ.- जागेश्वर
द.- रामजी साह

धनहर II0 60 0 0कायमी
4492 पू.-
प.-
उ.- शे.याकुव
द.- फुल हसन

धनहर II0 340 0 0कायमी
4895 पू.-
प.-
उ.- रजाउद्दीन
द.- अलाउद्दीन

धनहर II0 320 0 0कायमी
5057 पू.-
प.-
उ.- उमा कान्त
द.- अल्लाउद्दीन

धऩहर I0 440 0 0कायमी
5058 पू.-
प.-
उ.- गुलजार आलम
द.- फुल हसन

धऩहर I0 440 0 0कायमी
5069 पू.-
प.-
उ.- शे.अलिउद्दीन
द.- मकसुदन लाल

धऩहर I0 110 0 0कायमी
5092 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- शेख वाजुमुद्दीन

धनहर II0 210 0 0कायमी
5309 पू.-
प.-
उ.- हरे कृष्ण यादव
द.- वौध नाथ लाल

भीठ-20 80 0 0कायमी
5702 पू.-
प.-
उ.- फुल हसन
द.- विपिन कुमार

भीठ-20 260
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न.205 बनाम इन्द्र नारायण यादव
0 0कायमी
6785 पू.-
प.-
उ.- नुरो
द.- रजाउद्दीन

धनहर II0 730 0 0कायमी
7020 पू.-
प.-
उ.- सजाद
द.- अलिम

धऩहर I0 70 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :919, खाताधारी सं.: 1303031134000919  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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