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रैयत का नाम: |
शे.नासिर हुसैन |
पिता/पति का नाम: |
शेख फुल हसन |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,टोला कुमई,, |
जाति : |
शेख
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राजस्व थाना नंबर: 257 |
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
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अधिकार अभिलेख |
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** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
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खाताधारी सं.: 1303031134000919
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919 |
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2799 | पू.- प.- उ.- लाल महमद द.- लाल हुसैन
| धनहर II | 0 | 80 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2886 | पू.- प.- उ.- जागेश्वर द.- रामजी साह
| धनहर II | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4492 | पू.- प.- उ.- शे.याकुव द.- फुल हसन
| धनहर II | 0 | 34 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4895 | पू.- प.- उ.- रजाउद्दीन द.- अलाउद्दीन
| धनहर II | 0 | 32 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5057 | पू.- प.- उ.- उमा कान्त द.- अल्लाउद्दीन
| धऩहर I | 0 | 44 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5058 | पू.- प.- उ.- गुलजार आलम द.- फुल हसन
| धऩहर I | 0 | 44 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5069 | पू.- प.- उ.- शे.अलिउद्दीन द.- मकसुदन लाल
| धऩहर I | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5092 | पू.- प.- उ.- रास्ता द.- शेख वाजुमुद्दीन
| धनहर II | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5309 | पू.- प.- उ.- हरे कृष्ण यादव द.- वौध नाथ लाल
| भीठ-2 | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5702 | पू.- प.- उ.- फुल हसन द.- विपिन कुमार
| भीठ-2 | 0 | 26 | 0 | अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न.205 बनाम इन्द्र नारायण यादव
| 0 | 0 | | | कायमी | | 6785 | पू.- प.- उ.- नुरो द.- रजाउद्दीन
| धनहर II | 0 | 73 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7020 | पू.- प.- उ.- सजाद द.- अलिम
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
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जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :919, खाताधारी सं.: 1303031134000919
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चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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