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  रैयत का नाम: वीवी नुरजहाँ
  पिता/पति का नाम: पति/शेख अवुल गनी
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : शेख राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000938
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
938 2: वो वीवी समवुलाह अंश-1
पिता/पति का नाम - पति/शेख समसुद्दीन
जाति - शेख
पता -निज ग्राम,,,

1408 पू.-
प.-
उ.- शे.वुनियाद
द.- अवुल रजाक

धनहर II0 20 0 0कायमी
1428 पू.-
प.-
उ.- फगुनी पासी
द.- शे.महिवुल्लाह

धनहर II0 40 0 0कायमी
1910 पू.-
प.-
उ.- शे.अ.रजाक
द.- मुहम्द महिउद्दीन

धनहर II0 50 0 0कायमी
2043 पू.-
प.-
उ.- मोहिउद्दीन
द.- मोहिउद्दीन

धनहर II0 90 0 0कायमी
2210 पू.-
प.-
उ.- वीवी नुरजहाँ
द.- शे.महिउद्दीन

धनहर II0 80 0 0कायमी
3104 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- शे.माला

धनहर II0 210 0 0कायमी
3340 पू.-
प.-
उ.- शेख महिउद्दीन
द.- राम प्रसाद

धनहर II0 40
अभ्युक्ति: लगान सामिल खाता न.938 बनाम खुद वो खा.957 ब.नेगर स
5.27 0कायमी
3348 पू.-
प.-
उ.- महम्द तैयव
द.- म.मिरजा

धनहर II0 180 0 0कायमी
3394 पू.-
प.-
उ.- मनिउद्दीन
द.- निरस

भीठ-2 बासबाड़ी0 80 0 0कायमी
3429 पू.-
प.-
उ.- अवुल वदुद
द.- नुरजहाँ

भीठ-20 30 0 0कायमी
3444 पू.-
प.-
उ.- महमद सुलेमान
द.- शेख अव्वास

धनहर II0 30 0 0कायमी
3447 पू.-
प.-
उ.- शेख अव्वास
द.- अनुठी मंडल

धनहर II0 40 0 0कायमी
3539 पू.-
प.-
उ.- महम्द आलम
द.- अ.गफुर

भीठ-20 20 0 0कायमी
3563 पू.-
प.-
उ.- सैदुल हक
द.- महमद अली

भीठ-20 40 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :938, खाताधारी सं.: 1303031134000938  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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