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  रैयत का नाम: रामजी साहु
  पिता/पति का नाम: अशर्फ़ी साहु
  निवास स्थान: निज ग्राम,प.निज ग्राम,,
  जाति : तेली राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000971
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
968
404 पू.-
प.-
उ.- विन्देश्वरी मिश्र
द.- रव्वी साहु

धऩहर I0 250 9.15 0कायमी
411 पू.-
प.-
उ.- रामललित
द.- रामजी साह

धऩहर I0 520 0 0कायमी
427 पू.-
प.-
उ.- कारी यादव
द.- निज

धऩहर I0 310 0 0कायमी
471 पू.-
प.-
उ.- जलील धुनियां
द.- मो.रुकिया

भीठ II वागआम0 70 0 0कायमी
1128 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- रास्ता

धनहर II0 70 0 0कायमी
1133 पू.-
प.-
उ.- रामचन्द्र मिश्र
द.- गंगाई महतो

धनहर II0 130 0 0कायमी
1193 पू.-
प.-
उ.- सुकल महतो
द.- अलीहसन

भीठ II वागआम0 30 0 0कायमी
1573 पू.-
प.-
उ.- अलाउदीन
द.- इसुफ साह

भीठ-20 30 0 0कायमी
1651 पू.-
प.-
उ.- सीमान
द.- संझा देवी

धनहर II0 170 0 0कायमी
1810 पू.-
प.-
उ.- शे.उलफत
द.- शम्भूनाथ मिश्र

धनहर II0 140 0 033



कायमी
1856 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- निज

धनहर II0 90 0 0कायमी
1859 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- जीतू साह

धनहर II0 50 0 0कायमी
2064 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 40 0 0कायमी
2066 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 40 0 0कायमी
5509 पू.-
प.-
उ.- चन्द्रकान्त मिश्र
द.- मंगल साहु

धनहर II0 130 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :968, खाताधारी सं.: 1303031095000971  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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