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  रैयत का नाम: पचारै मंडल
  पिता/पति का नाम: राम टहल मंडल
  निवास स्थान: सुड़ी,सुपौल,पत्रा.विरौल,
  जाति : धानुक राजस्व थाना नंबर: 257 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031134000972
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
972 2: वो स्याम नारायण मंडल अंश-
पिता/पति का नाम - जगदीश मंडल
जाति - धानुक
पता -सुड़ी,सुपौल,पत्रा.विरौल,

3: वो उमा शंकर मंडल अंश-
पिता/पति का नाम - जगदीश मंडल
जाति - धानुक
पता -सुड़ी,सुपौल,पत्रा.विरौल,

4: वो अशोक कुमार मंडल अंश-
पिता/पति का नाम - जगदीश मंडल
जाति - धानुक
पता -सुड़ी,सुपौल,पत्रा.विरौल,

5: वो पवन कुमार मंडल अंश-
पिता/पति का नाम - जगदीश मंडल
जाति - धानुक
पता -सुड़ी,सुपौल,पत्रा.विरौल,

11860 पू.-
प.-
उ.- अनन्त सिंह
द.- राम ना. सिंह

धऩहर I0 320 1: प्यारे मंडल अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध

2: वो श्याम मंडल अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0 00







कायमी
11862 पू.-
प.-
उ.- दुखा ठाकुर
द.- सत्य नारायण

धऩहर I0 90 1: श्याम मंडल अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध

2: वो उमा शंकर मंडल अंश-
पिता/पति का नाम -
पता -,,,
जाति - दप्र: अवैध
0 00







कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :972, खाताधारी सं.: 1303031134000972  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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