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  रैयत का नाम: रामदेव मिश्र
  पिता/पति का नाम: वौनी मिश्र उर्फ गंगा मिश
  निवास स्थान: निज ग्राम,,,
  जाति : ब्रा. राजस्व थाना नंबर: 321 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख
arrow ** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
arrow खाताधारी सं.: 1303031095000981
खाता
नंबर
रैयत का नाम* खेसरा नंबर खेत चौहदी किस्म
जमीन
रकवा दखल, दखल का स्वरुप हाकिम के तहकीकात मुताबिक
लगान एवम सेस
** नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत  परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम नवैयत
/जमाबंदी नं.
ऐ॰ डे ॰ हे॰
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(Rs) 11(Rs) 12 13 14
978 2: वो चन्द्रदेव मिस्र अंश-स.
पिता/पति का नाम - वौनी मिश्र उर्फ गंगा मिश अंश-1
जाति - ब्रा.
पता -निज ग्राम,,,

2759 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- रामसहाय

धनहर II0 120 0 0कायमी
2909 पू.-
प.-
उ.- मैना देवी
द.- गजेन्द्र मिश्र

धनहर II0 160 0 0कायमी
2918 पू.-
प.-
उ.- पिताम्बर झा
द.- निज

धनहर II0 40 0 0कायमी
2947 पू.-
प.-
उ.- चन्द्रकान्त मिश्र
द.- रास्ता

धनहर II0 30 0 0कायमी
2995 पू.-
प.-
उ.- ताराकान्त ठाकुर
द.- हरी प्रसाद मिश्र

धनहर0 50 0 0कायमी
3508 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- चन्द्रकान्त मिश्र

धनहर II0 180 9.61 0कायमी
3510 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- रास,्ता

धनहर II0 140 0 0कायमी
3621 पू.-
प.-
उ.- रास्ता
द.- निज

धनहर II0 150 0 0कायमी
3641 पू.-
प.-
उ.- प्रथम मन्डर
द.- अलोकनाथ

धनहर II0 290 0 0कायमी
3647 पू.-
प.-
उ.- निज
द.- रास्ता

धनहर II0 170 0 0कायमी
3871 पू.-
प.-
उ.-
द.-

मकान मय सहन0 120 0 0कायमी
4383 पू.-
प.-
उ.- जिलेवी मिश्र
द.- निज

धनहर II0 60 0 0कायमी
4391 पू.-
प.-
उ.- जयकृष्ण मिश्र
द.- राजाराम

धनहर II0 100 0 0कायमी
   जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :978, खाताधारी सं.: 1303031095000981  
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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